मंडी।
एमसीएमसी द्वारा 24 घंटे लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व प्रमाणीकरण के राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण करने अथवा प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज लगाने की निगरानी की जा रही है। उपायुक्त एवं मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (MCMC) के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले इसका पूर्व प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है। पूर्व प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तर पर शिमला में और जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति बनाई गई है।
अपूर्व देवगन ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया और बल्क एसएमएस इत्यादि के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन के लिए चुनाव के अंतिम 48 घंटों में पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन संबंधी जानकारी, ऑडियो-वीडियो फाइल व स्क्रिप्ट की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी भेज कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय मंडी में आवेदन करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय दूरभाष नंबर 01905-222535 पर संपर्क करके ली जा सकती है।
अपूर्व देवगन ने बताया कि इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए किसी भी दल या उम्मीदवार ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है।