हमीरपुर।
हमीरपुर में आदर्श चुनाव आचार संहित लागू होने के बाद अब सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए पोस्टर व होर्डिंग हटाए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए फ्लाइंड सक्वायड तथा सर्विलांस टीमें सक्रिया हो गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का यदि कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि उपचुनाव की घोषणा होते ही बीते सोमवार को आदर्श चुनाव आचार संहित लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में किसी भी तरह के हथियार या बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध उपचुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिलाधीश ने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, होमगाड्र्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा करवाने जा रहे लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।