हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा उनके इस्तीफे स्वीकार करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को उत्तरदाताओं को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
तीन निर्दलीय विधायक – देहरा से चुने गए होशियार सिंह, नालागढ़ से चुने गए केएल ठाकुर और हमीरपुर से चुने गए आशीष शर्मा ने 22 मार्च को एचपी विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था और बाद में भाजपा में शामिल हो गए।
हालांकि स्पीकर ने अब तक आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात कर उनके इस्तीफे स्वीकार करने का दबाव डाला है और अब इस संबंध में स्पीकर को निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है।
तीनों निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि छह बागी कांग्रेस विधायकों (अब भाजपा उम्मीदवार) को अयोग्य ठहराए जाने के बाद छह जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही छह उपचुनावों की घोषणा पहले ही हो चुकी है।
लोकसभा और छह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी और तीन निर्दलीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ चुनाव के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले अपने इस्तीफे स्वीकार करना चाहते हैं।