शिमला : संसदीय कार्यमंत्री की पेटिशन के बाद हुई सुनवाई में छह विधायकों को दाल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने पर आज दूसरी बार बहस हुई। जिस पर स्पीकर ने फिलहाल अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है। बिरोधी पक्ष के वकीलों ने दलील दी है कि इन विधायकों ने ऐसा कोई काम नही किया है जो एन्टी डिफेक्शन कानून के दायरे में आता है। वकीलों ने दलील दी है कि हमारे विधायकों को समय और ऑर्डर की काफी नही मिली हैं।।
इस के बाद वकीलों ने दलील दी और कहा कि हमारे मुवक्किल को इस ऑर्डर को पढ़ने का मौका नही मिला क्योंकि हमें इस से संबंधित दस्तावेज नही मिल पाए है।। ऑर्डर रिज़र्व है इस पर फिलहाल ऑर्डर आने के बाद ही आगे की कार्यवाही क्या करनी है वह तब तय होगा।
बता दें की दल बदल कानून के तहत सरकार कारवाई की सदन में रखी थीं मांग I बजट पारित करने के लिए सभी कांग्रेस विधायको को सदन में उपस्थित रहने के लिए जारी की थीं व्हिप ।