बिलासपुर, 27 जुलाई: जिला बिलासपुर में तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान के तहत एक जिला स्तरीय और चार खंड स्तरीय फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने पूरे जिले में छापेमारी की, जिसमें कुल 36 चालान काटकर मौके पर 32,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 की धारा 4, 6(ए) और 6(बी) के उल्लंघन पर जिले भर में 33 चालान किए गए और 17,300 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश लूज सिगरेट एवं बीड़ी विनियमन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अंतर्गत श्री नैना देवी जी विकास खंड में सख्त रुख अपनाते हुए 3 चालान कर 15,000 रुपये का जुर्माना शुल्क वसूला गया।
इस औचक निरीक्षण के दौरान टीम का नेतृत्व जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी व स्टेट टोबैको कंट्रोल फोर्स ने किया, जबकि खंड स्तर पर खंड चिकित्सा अधिकारियों और एसटीएफ की टीमों ने कमान संभाली। अभियान के दौरान सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा प्रदेश में खुली सिगरेट या बीड़ी बेचना गैरकानूनी है और इसका उल्लंघन करने पर सीधे 5,000 रुपये के चालान का प्रावधान है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है और बिना लाइसेंस के बिक्री करते पकड़े जाने पर 50,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।





















