बिलासपुर, 14 मई: नगर निकाय चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने बिलासपुर के मतदान क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304-आर के तहत लागू किए गए हैं।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जिला बिलासपुर में नगर निकायों के आम चुनाव 17 मई 2026 को होंगे। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित नगर निकाय मुख्यालयों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
इस प्रतिबंध के दौरान जिले के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा, कैटरिंग हाउस, शराब के ठेके या किसी भी अन्य सार्वजनिक व निजी स्थान पर शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने सख्त चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की जेल, दो हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं।





















