बिजली के उत्पादन को बढ़वा देने के लिए भारत सरकार ने गैस आधारित बिजली प्लांट्स को लगाने का निर्णय लिया है गैस उत्पादन विभिन्न स्टेशन को बिजली के उत्पादन में में बढ़ोतरी के लिए ,सरकार ने बिजली अधिनियम ,2003 की धारा 11 के अन्तर्गत सभी गैस उत्पादन करने वाले स्टेशनों को भेजी है
गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाग गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में, विशेषकर व्यावसायिक कारणों से, उपयोग में नही है। धारा 11 के अंतर्गत यह निर्देश जारी किया गया है कि आयातित-कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों के समान ही है, जिसका उद्देश्य आने भविष्य में बिजली कीउच्च मांग अवधि के दौरान गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों से बिजली की उपलब्धता को पूरा करना है। यह आदेश 1 मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा।
ग्रीष्मकालीन बिजली की मांग को पूरा करने के अन्य उपाय
सरकार ने गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों पर निर्णय के अलावा, गर्मियों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:
॰बिजली संयंत्रों के नियोजित रखरखाव को मानसून सीजन में स्थानांतरित करना
॰नई क्षमता वृद्धि में तेजी लाना
॰तापीय विद्युत संयंत्रों की आंशिक कटौती को कम करना
॰अतिरिक्त बिजली को एनर्जी एक्सचेंज में बिक्री के लिए पेश करना
॰ जल विद्युत उत्पादन को पीक आवर्स में स्थानांतरित करना