जिला बिलासपुर में 11 में 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मनीषा गोयल ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे, इस लोक अदालत में बैंक से सम्बंधित मुकदमे, दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में लंबित मामले है, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है।अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है।
इसके अतिरिक्त उन्होनें बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के चालान आप online, e-pay (eCourt Digital Payment) के माध्यम से कर सकते है या लोक अदालत से पूर्व भी आप अपने लंबित मामले को मोबाइल ट्रेफिक मेजिस्ट्रेट बिलासपुर एवं हमीरपुर, समझौता आधिकारी के पास जा कर भी अपने चालान को भुगतान किया जा सकता है तथा कोर्ट में लंबित मामले को भी लोक अदालत से पूर्व निपटारा करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुक्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हैल्पलाईन नंबरों, टोल फ्री नंबर 15100 हि. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला, सचिव (सिनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं के दूरभाष नंबर पर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके आतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण बिलासपुर की email [email protected] पर भेज सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या online भेजना चाहता तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाईट पर जा कर ओनलाईन आवेदन कर सकता है।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, हि. प्र. के दूरभाष नम्बर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर अपने वकील के जरिए आवेदन किया जा सकता है।