दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। तीसरी बार दलीलों को ठुकराते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना को सलाह देने से इनकार करते हुए कहा, “लोकतंत्र को अपना काम करने दें।” अदालत हिंदू सेना की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में बंद श्री केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल को निर्देश देने की मांग की गई थी।