सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद पंजाब–हरियाणा बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे मेंटिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवे पार्किंग करने की जगह नहीं है। एक हफ्ते के अंदर दोनों तरफ एक–एक लेन खोली जाए। एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं, स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे की लेन के लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के, पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को इस पर जल्द फैसला लेने को कहा है। अगर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीचमामला सुलझ जाता है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम आप दोनों को नाम देने के लिए राजी करने में सफल रहे हैं, अब स्थिति ऐसी है तो आप किसानों कोक्यों नहीं राजी करते .भले ही चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक की अनुमति दी जाए, लेकिन जो गाड़ियां सड़क पर चलने लायक हैं। लोगों कोइससे काफी परेशानी हो रही है।