नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी संजय कुंडू को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है I
बता दें की नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में कोर्ट ने मंगलवार को ही मौजूदा DGP संजय कुंडू को उनके पद से हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को बड़ी राहत दी है। उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने डीजीपी को हिमाचल हाईकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी (रिकॉल एप्लीकेशन) दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट IPS संजय कुंडू की आदेश वापस लेने की अर्जी का निपटारा नहीं कर लेती है तब तक उनको पद से हटाने या स्थानांतरिचत करने के आदेश पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो सप्ताह के अंदर इस मामले का निपटारा करने के लिए कहा है।
डीजीपी ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर ,आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने अधिकारी का पक्ष सुना ही नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने पर रोक लगा दी है।