धर्मशाला : देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. देशभर में ट्रांसपोर्ट यूनियनों नए भारतीय न्याय संहिता के अधिनियम के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं. उन्होंने कानून को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है देशभर के ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और तमाम यूनियन के लोग चक्का जाम की लगातार अपील कर रहे हैं दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया हैधर्मशाला के आसपास के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है सिर्फ मान पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध है दो पहिया वाहनों को 200 और चार पहिया वाहनों को 1000 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है इसके चलते लंबा जाम लग गया है स्थानीय प्रशासन ने मौके की गंभीररता देखते हुए पुलिस को तैनात कर दिया है पेट्रोल और डीजल किल्लत को देखते हऐ निजी बस चालकों ने भी अपनी बसों को खड़ा कर दिया है ऐसे रोजाना सफर करने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।
वहीं इस मामले को देखते हुए जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने भी मान फिलिंग स्टेशन को आदेश जारी कर दिए है की सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल को रिजर्व रखा जाए ताकि सरकारी कार्य से आने जाने वाले अधिकारियों को परेशान न होना पड़े वहीं इस मौके पर स्थानीय नागरिकोंके कहना था कि केंद्र सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता का हित सोचना चाहिए स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह से हिट एंड रन मामले में जो संशोधन केंद्र सरकार ने किए है व सही नहीं है और केंद्र सरकार को इस फैसले को वापिस लेना चाहिए।
जिला दंडाधिकारी कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने ट्रक चालकों की हड़तालके दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।
इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें । अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।