नई दिल्ली।
NEET UG परीक्षा को कैंसिल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि कुल 1563 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा एक फिर से आयोजित होगी। इस परीक्षा में केवल वे छात्र भाग ले सकेंगे जिन्हें ‘लॉस ऑफ टाइम’ के कंपनसेशन के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
1563 स्टूडेंट्स के लिए NEET UG 2024 परीक्षा का आयोजन 23 जून को किया जाएगा। बता चलें कि एनटीए भी अपने स्पष्टीकरण में पहले ही यह बात कह चुका था कि ये मामला 24 लाख बच्चों का (इस साल नीट यूजी परीक्षा में बैठे कुल छात्र) नहीं बल्कि महज 1500 स्टूडेंट्स का है। फिलहाल इन 1563 छात्रों को फिर से नीट की परीक्षा देनी होगी। बाकी अनियमित्ताओं के आरोप पर कोर्ट का जवाब अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन 1563 स्टूडेंट्स के लिए री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा उनका परिणाम 30 जून तक जारी किया जाए। कमेटी ने तय किया कि जिन स्टूडेंट्स को समय कम पड़ने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इनके रिजल्ट रद्द कर दिए जाए। क्योंकि इन स्टूडेंट्स के लिए अदालत के आदेश पर फिर से NEET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
रैंकिंग पर असर
NEET UG परीक्षा 2024 को पुनः 1563 स्टूडेंट्स के लिए आयोजित किया जाएगा। ऐसे में जो स्टूडेंट्स पुनः परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वे बिना ग्रेस मार्क्स के एक्चुअल स्कोरकार्ड के साथ पुराना परिणाम कॉन्टीन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर इन स्टूडेंट्स का परिणाम रद्द किया जाएगा। परिणाम रद्द होने पर इन्हें भी एग्जाम देना होगा। इन स्टूडेंट्स का री-एग्जाम होने के बाद या ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद दोनों कंडीशन में रैंकिंग बदलेगी। अब नई रैंकिंग जिसमें नए मार्क्स जुड़े होंगे, के आधार पर रैंक रिलीज होने की संभावना है। इससे कुल 67 टॉपर्स का मामला भी हल होगा और 718 और 719 अंक पाने वाले कैंडिडेट्स का मुद्दा भी और एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे आए, इस सवाल का जवाब भी आएगा। 30 जून के बाद परिणामों में बदलाव होना स्वाभाविक है।
जो फिर से नहीं देना चाहते परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो स्टूडेंट्स फिर से परीक्षा नहीं देना चाहते, वे अपना यही स्कोर मान्य कर सकते हैं लेकिन इनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो अंक बचेंगे, वे ही फाइनल मान्य होंगे। इस स्थिति में वे दोबारा परीक्षा नहीं देने का फैसला कर सकते हैं। इस परीक्षा में वे स्टूडेंट्स ही शामिल हो सकते हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले।
बंद नहीं होगी काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं में से एक याचिका में काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात पर स्पष्ट किया कि काउंसलिंग बंद नहीं होगी। अगर परीक्षा अपने तय शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ती है तो काउंसलिंग प्रोसेस नहीं करवाने पर बहुत से स्टूडेंट्स का नुकसान होगा।