मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें दो महिलाओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था और भीड़ की तरफ से उन्हें नग्न घुमाया गया था. इस दौरान कोर्ट ने सरकार से कई सख्त सवाल किए.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि, “4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को FIR दर्ज की। 14 दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया और कम से कम दो के साथ बलात्कार किया गया. पुलिस तब क्या कर रही थी?”
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मणिपुर वायरल वीडियो मामले में दो पीड़ित महिलाओं के बयान की रिकॉर्डिंग को आज दोपहर 2 बजे मुख्य मामले की सुनवाई तक रोक दे। ऐसा तब हुआ जब पीड़ितों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को उनके बयान दर्ज करने से रोकने का आदेश देने की मांग की।