शिमला/ हमीरपुर।
हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले उप-चुनावों के लिए 10 जून, 2024 से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस, आबकारी और अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा 3.31 करोड़ रुपये की अवैध शराब, नकदी, आभूषण जब्त किए गए हैं।
निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य कर एवं आबकारी तथा पुलिस विभाग ने 14.12 लाख रुपये मूल्य की 10358 लीटर अवैध शराब जब्त की। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने 2.13 करोड़ रुपये मूल्य के 3.13 किलोग्राम आभूषण व कीमती धातुओं को जब्त किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस व आयकर विभाग ने अब तक 93.66 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 2.65 लाख रुपये मूल्य की 1.06 किलोग्राम चरस, 3.82 लाख रुपये मूल्य की 19 ग्राम हेरोइन, 91,800 रुपये मूल्य की 4.59 ग्राम स्मैक और 19,890 रुपये मूल्य की 1.32 किलोग्राम चूरा पोस्त जब्त की गई है। इस अवधि के दौरान उद्योग विभाग द्वारा खनन अधिनियम के तहत दर्ज 74 मामलों में 2.67 लाख के जुर्माने लगाए गए।
हमीरपुर विस क्षेत्र और इसके 3 किलोमीटर की परिधि में शराब पर प्रतिबंध
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया और मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए राज्य कराधान एवं आबकारी आयुक्त की ओर से विशेष आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार मतदान की समाप्ति के समय यानि बुधवार शाम 6 बजे तक की 48 घंटे की अवधि के दौरान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और इसके आस-पास के 3 किलोमीटर दायरे में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान, होटल, रेस्तरां और ढाबों इत्यादि में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दिन 13 जुलाई को भी इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।