बैजनाथ के उपमंडलाधिकारी (ना०) संकल्प गौतम ने जानकारी दी है कि जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा द्वारा आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव-2026 के सफल संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है, जिसके अनुसार उपमंडल के सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत जमा करवाने होंगे। शस्त्र धारक अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवा सकते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


















