सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा और विवेक दवे ने रखा पक्ष, कल भी जारी रहेगी सुनवाई।
हिमाचल हाईकोर्ट में आज दुसरे दिन भी मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति के मामले को लेकर सरकार की तरफ़ से बहस हुई। मामले को लेकर आज सरकार की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि सरकार ने कानून के तहत सीपीएस को नियुक्ति दी है और हिमाचल में सीपीएस को लेकर बना कानून दुसरे राज्यों से अलग है। सीपीएस को मंत्री के समान नहीं है बल्कि मंत्री के सहयोगी के रुप में सीपीएस काम कर रहे हैं ऐसे में यह पद किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है।मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भी आज सरकार की तरफ़ से कोर्ट में दलीलें दी। दबे की तरफ़ से बहस पुरी नहीं हुई इसलिए कल भी मामले को लेकर दुष्यंत दवे कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे।
इस मामले पर याचिकाकर्ता की और से बहस पहले ही पूरी हो चुकी है जिसके बाद पिछले कल और आज सरकार की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहें हैं।