मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूखु के खिलाफ बीजेपी विधयाक सुधीर शर्मा ने नौ अप्रैल को दोपहर तीन बजे कोर्ट में प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध करने के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 199 के तहत निजी आपराधिक शिकायत . दर्ज करवायी और साथ सुधीर शर्मा ने कहा की पिछले कुछ दिनों मुख्यमंत्री सूखु के तरफ से सुधीर शर्मा ने कहा की उनके के ऊपर ये इल्जाम लगया गया हैं की वो पैसा लेकर उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करली और उनका एक सरगना हैं और उसके साथ ही उन्होंने पहले भी पुलिस और एसपी काँगड़ा को भी इसकी कॉपी दी थी पर करवाई ना होने के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखट्या हैं और उन्होंने कहा की उनको न्यायालय पर पूरा यकीन हैं और साथ में प्रेस से बात करते वक्त शर्मा ने कहा की ये सब बयान वो लोग बौखलाहट में दे रहे हैं उनके पास और तथय भी नहीं हैं और साथ पिछले पन्दरह माहीने में जो भी भर्ष्टाचार्य हुआ उसके बारे मे जनता को बता रहे हैं
आईपीसी की धारा 499 के अंदर किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या जानने के इरादे से कोई भी आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है या यह मानने का कारण होने पर कि इस तरह के आरोप से उस व्यक्ति की छवि मे नुकसान होगा, इस मामले मे अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बदनाम करने का आरोप सिद्ध होगा