नई दिल्ली।
नीट एग्जाम रिजल्ट मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी करते हुए कथित प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार के आधार पर नीट-यूजी, 2024 को नए सिरे से आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। नीट एग्जाम रिजल्ट नियमों की अनदेखी कर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने पर परीक्षार्थियों में आक्रोश है। छात्रों का आरोप है कि एनटीए की एग्जाम लेने वाली प्रक्रिया में आरम्भ से ही संदेह नजर आ रहा था। बेशक एनटीए अपने आपको पाक साफ और किसी तरह की धांधली से इनकार कर रहा हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के दखल देने पर सच्चाई सामने आ जाएगी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने हालांकि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नीट-यूजी 2024 का आयोजन 5 मई को किया गया था और इसका रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी मिश्रा और अन्य की ओर से दायर याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न किया और एनटीए को जवाब दाखिल करने के लिए कहा।