धर्मशाला : वाहन में एक यूनिट की मोडिफिकेशन करवाने पर आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में मोडिफिकेशन की अनुमति नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट में 200 से ज्यादा सेक्शन और 40 से ज्यादा रुल्स हैं, सभी चालकों को इसकी जानकारी होना जरूरी है वाहन तो सभी चलाते हैं, लेकिन सभी को ट्रैफिक रुल्स की पूरी जानकारी नहीं होती ऐसे में कोई संस्था सहयोग करे तो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा यह बात पुलिस थाना धर्मशाला के प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर ने कही।
उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार किसी वाहन की मोडिफिकेशन करता है तो उसे एक लाख और कोई कंपनी मोडिफिकेशन करती है तो उसे एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में है गाड़ी में मोडिफिकेशन पर 5 हजार रुपये जुर्माना है, जबकि कुछ दोपहिया वाहनों में साइलेंसर लगाए होते हैं, जिससे साउंड प्रॉल्यूशन होता है, जिससे जुर्माना 5 हजार और बढ़ जाता है, ऐसे में शोर करने वाला साइलेंसर लगाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना हो जाता है वनवे नियम तोड़ने पर 20 हजार जुर्माना थाना प्रभारी ने बताया कि धर्मशाला में वनवे नियमों के प्रति भी सभी को जागरूक होना होगा हाल ही में दाड़ी में वनवे में दूसरी तरफ से प्रवेश करने पर एक वाहन चालक को 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है यही नहीं धर्मशाला में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने पर एक वाहन को भी जब्त किया गया है युवाओं को ट्रैफिक रूल्स बारे जागरूक करने के लिए जल्द ही स्कूलों व कालेजों में जाकर अभियान शुरू किया जाएगा।