बिलासपुर।
भूस्खलन, चट्टानों के गिरने और उससे होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान की विभिन्न घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आबिद हुसैन सादिक जिला मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष डीडीएमए, बिलासपुर ने धारा 33 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत जिला बिलासपुर में अनियमित पहाड़ी कटाई, अनियोजित निर्माण कार्य और घरों, सड़कों, पुलों से सटे अनाधिकृत कटाई/ खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के निर्देश।
उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान यदि कोई भी इसमें लिप्त पाया गया तो कोई भी व्यक्ति/ फर्म कानूनी प्रावधानों या दंड के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होंने आज तत्काल प्रभाव से इन आदेशों को लागू करने के आदेश दिए जो 15 सितंबर 2024 तक तक लागू रहेगा।