बैजनाथ, 30 अप्रैल
आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उपमंडलाधिकारी (ना०) बैजनाथ संकल्प गौतम ने जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा जारी आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने होंगे।
आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उपमंडलाधिकारी (ना०) बैजनाथ संकल्प गौतम ने जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा जारी आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने होंगे।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं और चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने उपमंडल के नागरिकों से अपील की है कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।





















