बिलासपुर, 25 मार्च: नगर निकाय चुनाव-2026 के अंतर्गत वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) बिलासपुर राहुल कुमार ने अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार नगर चुनाव अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत नगर परिषद बिलासपुर, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी तथा नगर पंचायत तलाई के वार्डों का महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा।
राहुल कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया आगामी 30 मार्च को बचत भवन, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में प्रातः 11ः30 बजे से प्रारंभ होगी। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर के लिए अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, एसडीएम सदर डाॅ. राजदीप सिंह, उपायुक्त के सहायक आयुक्त राज कुमार सहित नगर परिषद अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष/पार्षद उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद घुमारवीं के लिए अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, एसडीएम घुमारवीं, उपायुक्त के सहायक आयुक्त के अतिरिक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। साथ ही नगर परिषद श्री नैना देवी जी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, एसडीएम श्री नैना देवी जी (स्वारघाट), उपायुक्त के सहायक आयुक्त तथा संबंधित वार्डों के प्रमुख नागरिक उपस्थित रहेंगे।
जारी आदेशों में नगर पंचायत तलाई के लिए अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, एसडीएम झंडूता, उपायुक्त के सहायक आयुक्त के साथ-साथ स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त, जिला बिलासपुर के अंतर्गत सभी शहरी निकायों के लिए महिलाओं के आरक्षण के लिए ड्रा ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं नामित/नियुक्त किए गए सभी लोगों से निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर इस प्रक्रिया को सफल एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया है।
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