सिद्धिविनायक टाइम्स शिमला। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी कर बताया है कि सदर उपमंडल के धारटटोह-द्रोबड़-सरयन घाटी सड़क मार्ग पर आवश्यक मुरम्मत कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण यह मार्ग सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 10 फरवरी, 2026 तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक बंद रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में मार्ग पर केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी।
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आदेश के अनुसार बंदी के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसें, वीआईपी वाहन और अन्य आपातकालीन सेवा वाहन ही इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। आम जनता और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें। प्रशासन ने यह भी कहा है कि कार्य की गति और मौसम के अनुसार स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए यात्रियों को नवीन जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है।




















