धर्मशाला/ सोलन।
हिमाचल में 10 जुलाई को होने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव विज्ञापन के प्रमाणीकरण और पेड न्यूज की निगरानी के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। यह समिति चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों की ओर से जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन करने के साथ ही पेड न्यूज से संबंधित मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखेगी। यह समिति विज्ञापनों के प्रारूप एवं पेड न्यूज का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेगी। कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी परिशिष्ट क में अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और दो प्रतियों में उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व संबंधित प्रमाणन समिति को प्रस्तुत करेगा।
धर्मशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने मंगलवार को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को संचार माध्यम इंटरनेट में कोई भी विज्ञापन देने से पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धर्मशाला जिला मुख्यालय के जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पश्चात मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।
हेमराज बैरवा ने कहा कि मीडिया प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका हो अथवा तनाव बढ़ाने वाला, नैतिकता, सदाचासर के विपरीत और किसी भी धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन का प्रमाणीकरण भी नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रिंट मीडिया इकाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई, सोशल मीडिया इकाई, एफएम, स्थानीय रेडियो इकाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनुवीक्षण इकाई एवं मीडिया सेंटर के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं पेड़ न्यूज पर नजर रखी जाएगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला स्तर पर मीडिया सेल व मीडिया केंद्र स्थापित
सोलन के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्ते मनमोहन शर्मा ने कहा कि 51-नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनावों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) गठित कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) इसके अध्यक्ष होंगे। मनमोहन शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें सोशल मीडिया व न्यूज वेबसाइट भी शामिल हैं, पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने से पहले जिला स्तरीय एमसीएमसी से उसका पूर्व प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है। केबल नेटवर्क, रेडियो, एफएम रेडियो, सिनेमा घरों, सार्वजनिक स्थलों पर एल.ई.डी. के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने के लिए भी पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि मतदान दिवस एवं इससे एक दिन पूर्व अखबारों सहित प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फेक न्यूज सहित भ्रामक सूचनाओं की निगरानी के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी सोलन के कार्यालय में मीडिया सेल स्थापित किया गया है। किसी भी फेक न्यूज या भ्रामक सूचना के प्रसारण पर संज्ञान लेते हुए मीडिया सेल फैक्ट चैक कर स्थानीय मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यपरक जानकारी प्रदान करेगा। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी हेमंत कुमार को मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि उप-चुनावों के दृष्टिगत मीडिया प्रतिनिधियों को चुनावी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में मीडिया सेंटर भी स्थापित किया गया है। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी को इसका प्रभारी बनाया गया है। मीडिया प्रतिनिधि दूरभाष नंबर 01792-220089 पर अथवा मोबाइल नंबर 98170-97970 पर इससे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्र तत्काल प्रभाव से कार्य करना आरम्भ करेंगे और उप-चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने तक कार्यशील रहेंगे।