हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने और अवैध रूप से खुली सिगरेट व बीड़ी की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। इसके लिए गठित जिला स्तरीय उड़न दस्ते ने कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कोट क्षेत्र के दो दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उड़न दस्ते ने इन दोनों दुकानदारों को हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम 2016 की धारा 3 के तहत कुल दस हजार रुपये का भारी जुर्माना ठोका है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत भी एक चालान करके 600 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना वसूला गया है।
इस विशेष कार्रवाई को अंजाम देने वाले जिला स्तरीय उड़न दस्ते में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर, एएसआई प्रकाश चंद और संदीप कुमार भी विशेष रूप से शामिल रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस प्रकार की औचक चेकिंग और सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि जन स्वास्थ्य के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा सके।
















